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श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

सेवा में, 

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, 

जिला दतिया (म.प्र.)


विषय:- सहखातेदार एवं भू-माफियाओं से भूमि कब्जा बापस दिलाने एवं निर्माण रोक किए जाने बावत्।

महोदय जी 

प्रार्थीगण की निम्न विनय सादर प्रस्तुत हैः- 

(1) यहकि  भूमि आराजी मूल सर्वे नं. 114, 115, 132, 266/1, 267, 269/2 किता 6 रकवा 1.70 हेक्टेयर स्थित मौजा हमीरपुर रतन रॉयल के पीछे दतिया म.प्र. प्रार्थीगण एवं अनावेदकगण तथा अन्य सहखातेदारों के भूमि स्वामीत्व एवं अधिपत्य की है जिसका वटवारा अनावेदकगण ने तहसील स्टाफ एवं हल्का पटवारी से सांठगाठ कर अपनी सुविधा अनुसार अवैध रूप से करा लिया है जिसमें प्रार्थीगण को धोखे में रखकर प्रार्थीगण के मृतक पिता को पक्षकर बनाया गया प्रार्थीगण से कहा गया कि तुम्हारा बारिसन नामान्तरण करा रहे है अपने हस्ताक्षर कर दो और धोखे से हस्ताक्षर करा लिए लेकिन वटवारा प्रकरण में उन्हें पक्षकर नहीं बनाया गया।

(2) यहकि सोना प्रजापति, दिनेश प्रजापति, गोविन्दास प्रजापति, मालती प्रजापति, विजय प्रजापति, मोहित प्रजापति, नेहा प्रजापति को विरूद्ध अनेक प्रकरण दर्ज कर चुके परन्तु यह सभी भू-माफियाओं की सह एवं प्रशासन की साठ-गांठ के कारण उक्त भूमि में प्लाटिंग एवं निर्माण नहीं रूक रहा है एवं प्रशासन द्वारा अनेक नोटिस को नजर अंदाज भी किया जा रहा है। जिस कारण से सहखातेदार की भूमि छतिग्रस्त हो रही है। 

(3) यह कि वर्ष 2019 में हुये अवैध वटवारा आदेश के विरूद्ध अन्य सहखातेदार भज्जू प्रजापति द्वारा अपील की गई है तथा प्रचलित है वर्तमान में निगरानी प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय में भी सिविलवाद विचाराधीन है उक्त भूमि का सीमांकन भी अवैध रूप से कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित कराया गया जिसके विरूद्ध भी अपील की गई है जो विचाराधीन है सीमांकन आदेश पर स्थगन है। 

(4) यह कि भूमि के सम्बंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लखित है प्रकरण के अंतिम निराकरण के पूर्व अनावेदकगण को उक्त भूमि पर प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय करने का अधिकार कानूनी रूप से नहीं है फिर भी अनावेदकगण भू-माफियायों के साथ मिलकर अवैध रूप से भूखण्ड काट कर विक्रय कर कालौनी वसा रहे है। 

(5) यह कि अनावेदकगण के खिलाफ कालोनी हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया  कि मौजा हमीरपुर के उक्त सर्वे नम्बंर पर बिना डायवर्सन नजूल एवनओसी टीएनसीसी से नक्सा पास किये बिना भूमि पर प्लाटिंग कर विक्रय किया जा रहा है जिसके लिये कॉलोनाईजर का लायसेंस भी नहीं है यह कृत्य अवैध कालोनाईजर की श्रेणी में आता है एसा प्रकरण एसडीएम कार्यालय में दर्ज किया गया और अनावेदकगणों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद भी प्लाटिंग कर विक्रया किया जा रहा है। न्यायालय के नोटिस को भी अनदेखा किया जा रहा और आज भी निर्माण कार्य चल रहा है। मौका पर प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदार से विवाद हो रहा है जो गम्भीर रूप धारण कर सकता है। 

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें क्योंकि बिवाद दिन प्रतिदिन बड़ता ही जा रहा और भू-माफिया सक्रिय होते जा रहे है। 




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